IRDAI बीमा भरोसा: बीमा कंपनी की शिकायत

अपडेट 2026-10 · सामान्य जानकारी, कानूनी सलाह नहीं। · समीक्षा: Ayush Sachan, Advocate, 2026-10-11 · समीक्षा कैसे होती है

बीमा कंपनी क्लेम ख़ारिज करे या देर करे तो कदम-दर-कदम आगे बढ़ें: कंपनी का शिकायत अधिकारी, बीमा भरोसा पोर्टल, फिर बीमा लोकपाल या उपभोक्ता आयोग।

यह क्या देखता है

  • ख़ारिज या देर से हुए स्वास्थ्य, वाहन और जीवन बीमा क्लेम
  • ग़लत बिक्री और ग़लत पॉलिसी शर्तें
  • प्रीमियम और रिफ़ंड विवाद

कैसे दर्ज करें

  1. 1

    बीमा कंपनी के शिकायत अधिकारी को लिखें

    पॉलिसी और क्लेम नंबर लिखें, अस्वीकृति पत्र लगाएँ और अपने कारण बताएँ।

  2. 2

    बीमा भरोसा पर आगे बढ़ें

    कंपनी हल न करे तो IRDAI के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

  3. 3

    बीमा लोकपाल के पास जाएँ

    पात्र विवादों के लिए मुफ़्त, आमतौर पर बीमा कंपनी के अंतिम जवाब के एक साल के अंदर।

  4. 4

    या उपभोक्ता आयोग में जाएँ

    मुआवज़े के लिए कानूनी नोटिस के बाद केस दर्ज करें।

ज़रूरी बातें

  • पॉलिसी दस्तावेज़ और हर क्लेम पत्र रखें
  • अस्वीकृति के कारण लिखित में देने होते हैं
  • लोकपाल मुफ़्त है

पक्का नहीं कि यही सही जगह है?

बताइए क्या हुआ। हम सही क्रम में सही कदम बताते हैं और पत्र तैयार करते हैं।

आम सवाल

क्या ख़ारिज क्लेम को चुनौती दे सकते हैं?

हाँ। कारण लिखित में माँगें और ऊपर के कदमों से आगे बढ़ें।

क्या वकील ज़रूरी है?

बीमा कंपनी, बीमा भरोसा या लोकपाल के लिए नहीं। नोटिस या आयोग के केस में वकील मदद करता है।