मिलावटी या एक्सपायर खाना? FSSAI और खाद्य सुरक्षा अधिकारी से शिकायत कैसे करें

अपडेट 2026-10 · सामान्य जानकारी, कानूनी सलाह नहीं।

खाद्य सुरक्षा का नियमन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी करते हैं। आप असुरक्षित खाने की रिपोर्ट कर सकते हैं, और उपभोक्ता के रूप में मुआवज़ा भी माँग सकते हैं।

यह कब काम आता है

  • पैकेट वाला खाना एक्सपायर, ख़राब था या उसमें बाहरी चीज़ थी
  • आपको मिलावट का शक है
  • दुकान या रेस्तराँ ने अस्वच्छ खाना बेचा

कदम-दर-कदम

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    सबूत रखें

    उत्पाद न फेंकें। पैकेजिंग, बैच नंबर, बिल रखें और साफ़ तस्वीरें या वीडियो लें।

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    ज़रूरत हो तो इलाज करवाएँ

    आप या कोई बीमार पड़े तो डॉक्टर को दिखाएँ और पर्चे व बिल रखें।

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    खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को रिपोर्ट करें

    FSSAI का शिकायत माध्यम (फ़ूड सेफ़्टी कनेक्ट) या अपने ज़िले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी का इस्तेमाल करें।

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    उपभोक्ता के रूप में दावा करें

    विक्रेता और निर्माता को नोटिस भेजें और हल न हो तो रिफ़ंड और मुआवज़े के लिए उपभोक्ता आयोग में केस करें।

ज़रूरी बातें

  • हो सके तो उत्पाद को सील रखें, सबूत के तौर पर
  • ख़रीदने से पहले एक्सपायरी और बैच नंबर देखें
  • उपभोक्ता आयोग में समय-सीमा 2 साल है

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आम सवाल

मिलावटी खाने की रिपोर्ट कहाँ करें?

FSSAI के शिकायत माध्यम से या अपने ज़िले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को।

क्या मुआवज़ा मिल सकता है?

आप सबूत के साथ विक्रेता और निर्माता से उपभोक्ता आयोग में माँग सकते हैं।

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