भारत में RTI आवेदन ऑनलाइन कैसे दें

अपडेट 2026-10 · सामान्य जानकारी, कानूनी सलाह नहीं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 हर नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरण से रिकॉर्ड और फ़ैसलों की जानकारी माँगने देता है। जब कोई दफ़्तर न बताए कि आपकी फ़ाइल क्यों अटकी है, तब यह बहुत काम आता है।

यह कब काम आता है

  • फ़ाइल, लाइसेंस, रिफ़ंड या पेंशन अटकी है और कोई कारण नहीं बताता
  • आप किसी फ़ैसले, नोट या निरीक्षण रिपोर्ट की कॉपी चाहते हैं
  • आप जानना चाहते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई

कदम-दर-कदम

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    सही सार्वजनिक प्राधिकरण खोजें

    तय करें कि रिकॉर्ड किस विभाग के पास है। केंद्रीय मंत्रालयों के लिए rtionline.gov.in का इस्तेमाल करें। राज्य विभागों के अक्सर अपने पोर्टल होते हैं।

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    सटीक सवाल लिखें

    रिकॉर्ड और तारीख़ें माँगें, राय नहीं। हर सवाल छोटा और क्रमांकित रखें।

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    फ़ीस दें और जमा करें

    केंद्र की फ़ीस ₹10 है। ग़रीबी रेखा से नीचे के आवेदक सबूत देकर छूट पाते हैं। पंजीकरण नंबर रखें।

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    जवाब का इंतज़ार करें

    प्राधिकरण को 30 दिन में जवाब देना चाहिए। जवाब न आए या संतोषजनक न हो तो पहली अपील करें।

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    पहली और दूसरी अपील करें

    जवाब के 30 दिन के अंदर वरिष्ठ अधिकारी को पहली अपील। फिर भी असंतुष्ट हों तो 90 दिन के अंदर सूचना आयोग में दूसरी अपील।

ज़रूरी बातें

  • जवाब का सामान्य समय 30 दिन है
  • पहली अपील 30 दिन में, दूसरी अपील 90 दिन में
  • जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी जानकारी 48 घंटे में दी जा सकती है

अपनी मुफ़्त योजना पाइए

बताइए क्या हुआ। हम आपके विकल्प बताते हैं, पत्र तैयार करते हैं और हर समय-सीमा पर नज़र रखते हैं।

कॉपी करने योग्य नमूना फ़ॉर्मेट: RTI आवेदन का फ़ॉर्मेट (कॉपी करने योग्य नमूना)

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आम सवाल

RTI आवेदन में कितना ख़र्च आता है?

केंद्र सरकार की फ़ीस ₹10 है। राज्यों की फ़ीस अलग हो सकती है।

क्या दफ़्तर जवाब देने से मना कर सकता है?

सिर्फ़ उन आधारों पर जो अधिनियम में हैं। मना करे तो पहली अपील करें।

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